
उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री), डायरेक्ट सेलिंग नियम, 2021
भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी आई है | नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के दिशा निर्देश दिए थे | अब वो कुछ कड़े नियम ले कर आये है | भारत में कई कंपनिया डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पोंज़ी स्कीम चला रही थी | अब सरकार इनपर शिकंजा कस रही है |
इसके साथ ईमानदार कंपनियों के लिए एवं ईमानदार सेलर्स के लिए ये एक वरदान साबित होगा |
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021) को अधिसूचित किया है।
नए नियमों में कंपनी , सर्विस , कीमत , अतिरिक्त कीमत एवं सेलर सब के लिए दिशा निर्देश दिए गए है |
ये नए नियम कहां और किन पर लागू होंगे?
- प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवाएं
- उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं
- डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल
- प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार
- प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, भारत में स्थापित नहीं है, लेकिन पूरे भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करती है। जानिए नए नियम क्या हैं?
अधिसूचित नियमों के तहत, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है: - पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या इनमें किसी व्यक्ति का नामांकन करना
- मनी सर्कुलेशन योजना में भाग लेना

राज्य सरकारों के लिए आदेश
राज्य सरकारों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने का आदेश दिया गया है।
बिक्री संस्थाओं (कंपनियों ) के लिए आदेश
यह नियम प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर कुछ दायित्व प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- उनके पास भारत के भीतर पंजीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक भौतिक स्थान होना चाहिए।
- उन्हें स्व-घोषणा करनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने इन नियमों के प्रावधानों का पालन किया है और वे पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं।
- डायरेक्ट सेलिंग इकाई के सभी उत्पादों को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत की गई घोषणाओं का पालन करना अनिवार्य है।
- प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। उन्हें अपनी वेबसाइट पर वर्तमान और अपडेटेड नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने होंगे। वेबसाइट का विवरण उत्पाद सूचना पत्रक या पैम्फलेट पर प्रमुखता से प्रिंट करना होगा।
प्रत्यक्ष विक्रेता के लिए कर्त्तव्य |
कोई भी प्रत्यक्ष विक्रेता:-
- भावी ग्राहक को सटीक और संपूणव सूचना प्रदान करने का प्रस्ताव करेगा और माल और सेवाओं, कीमत, उधार की शर्तों, भुगतान की शर्तों, वापसी, विनिमय , रिफंड निति, वापसी करने की निति गारंटी गारंटी तथा बिक्री पश्च्यात सेवा की शर्तो को प्रदर्शित करेगा ;
- पहचान पत्र और पूर्वानुमति या अनुमोदन के बिना किसी भी उपभोगता के परिसर में नहीं जायेगा |
- किसी भावी ग्राहक को कोइ साहित्य नहीं देगा जिसे इकाई ने अनुमोदित न किया हो |
- किसी भावी ग्राहक से कोई साहित्य या बिक्री प्रदर्शन उपस्कर खरीदने की उपेक्षा नहीं करेगा ।
- बिक्री के अनुसरण में ऐसा कोई दावा नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई द्वारा प्राधिकृत दावों से असंगत ना हो |
शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer)
नए नियमों के अनुसार, शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 48 कार्य घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना देनी होगी। वे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करेंगे। यदि विलंब होता है, तो विलम्ब के कारणों और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
नोडल अधिकारी
प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई (direct selling entity) को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
यह लेख मुख्य अंश प्रस्तुत रहा है | पुरे नियम के लिए कृपया सरकारी वेबसाइट देखे |
